MP Patrakar Swasthya Evam Durghatna Samuh Bima Yojana 2021 or Journalists Health and Accident Group Insurance Scheme launched. मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म अब mdindiaonline.com पर उपलब्ध है। MP Journalists Health & Accident Group Insurance Scheme के अंतर्गत प्रदेश के पत्रकार, फोटोग्राफर एवं कैमरामैन को स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा की सुरक्षा मिलेगी। इस आर्टिकल में हम आपको इस पत्रकार बीमा योजना के ऑनलाइन एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता, शर्तें व पूरी जानकारी देंगे।
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2021
मध्य प्रदेश पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत स्वस्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही व्यक्तिगत स्वस्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का विकल्प भी होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 80 वर्ष तक योजना के पात्र होंगे। आइये अब आपको बताते हैं की इस योजना में अधिमान्य और गैरअधिमान्य एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है।
मध्य प्रदेश पत्रकार बीमा योजना ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन
Step 1: सबसे पहले https://mdindiaonline.com/mpgovt/LoginPage.aspx पर जाएं।
Step 2: इस लिंक पर जाने के बाद “Nominate Yourself” सेक्शन के अंदर “Adhimanyata या Gairadhimanyata” पर क्लिक करें।
Step 3: अधिमान्यता पर क्लिक करने से “MP Patrakar Bima Yojana Adhimanyata online application form खुलेगा जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
Step 4: गैरअधिमान्यता पर क्लिक करने से MP Patrakaar Beema Yojana online registration form खुलेगा जो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
STEP 5: पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना आवेदन / पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद इस फॉर्म को ऑनलाइन ही सबमिट करना होगा जिससे एप्लीकेशन / रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
List of Documents Required for MP Patrakar Swasthya Evam Durghatna Samuh Bima Yojana
- ADHIMANYATA:
- 12th Marksheet / Aadhar card / Voter Card / PAN Card / Driving License
- ADHIMANYATA Card Copy OR PPF Slip Copy
- FORM 16
- Old Insurnace Card Copy (If Available)
- GAIRADHIMANYATA:
- 12th Marksheet / Aadhar card / Voter Card / PAN Card / Driving License
- Sampadak Ki Anushansa
- RNI Certificate
- 4. Old Insurnace Card Copy (If Available)
Check Insurance Advertisement at https://mdindiaonline.com/mpgovt/images/news.jpg
Revised Premium Table – https://mdindiaonline.com/mpgovt/PDF/MPgovtPremium%20Table-2020-21.pdf
म.प्र. के पत्रकारों हेतु स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के मुख्य बिंदु
• पॉलिसी में दर्शायी गयी बीमा राशि तक बीमित व्यक्तियों के सभी प्रकार के अस्पतालीय चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति को यह पॉलिसी, पॉलिसी अवधि के दौरान कवर करती है।
• यह पॉलिसी भारत में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने पर (In-patient) हुए चिकित्सा खर्च को कवर करती है ।
• एक व्यक्ति एक ही पॉलिसी के अंतर्गत स्वयं, पति या पत्नी, आश्रित बच्चों को आवरित कर सकता है ।
• पति या पत्नी अथवा बच्चों को अतिरिक्त निर्धारित प्रीमियम देने पर बीमा योजना में शामिल किया जा सकता है ।
• यदि पॉलिसी में कोई विराम (Break) न हो तो पॉलिसी का जीवन भर नवीनीकरण किया जा सकता है ।
• पॉलिसी में पूर्व-विद्यमान सभी बीमारियों को कवर किया गया है ।
• सभी बीमारियों को बिना किसी प्रतिक्षा अवधि के पॉलिसी जारी दिनांक से ही कवर किया गया है ।(जैसे कि 30 दिन एवं 2 वर्ष की प्रतिक्षा अवधि को समाप्त किया गया है । )
• मेजर सर्जरी की दशा में किसी भी आयु के बीमाकृत व्यक्ति को बीमाराशि का 100% प्रतिशत तक देय होगा ।
पत्रकारों हेतु स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की मुख्य शर्तें
1. अस्पताल में कम से कम 24 घंटे भर्ती रहना अनिवार्य । पॉलिसी में उल्लेखित कुछ विशेष बीमारियों को छोड़कर ।
2. रूम, बोर्डिंग एवं नर्सिंग व्यय बीमा राशि का 2% तक आवरित किया जाएगा ।
3. किसी भी प्रकार की दंत चिकित्सा ( Dental Treatment) व्यय केवल दुर्घटना की स्थिति में ही स्वीकार होगी ।
4. अस्पताल में भर्ती की सूचना त्वरित रूप से कंपनी/ TPA को देनीहोगी ।
5. दावे संबंधी समस्त कार्यवाही पॉलिसी पर दर्शाए गए TPA द्वारा की जाएगी ।
6. बीमित व्यक्ति के इलाज हेतु लिस्टेड नेटवर्क हॉस्पिटल में केशलेस सुविधा रहेगी एवं नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में इलाज कराने पर खर्चे की वापसी की जाएगी ।
7. केवल 25 साल तक की उम्र तक के बच्चों को कवर किया जाएगा ।
म.प्र के पत्रकारों हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना पॉलिसी के मुख्य बिंदु
• यह पॉलिसी किसी भी दुर्घटना के फलस्वरूप होने वाली मृत्यु, पूर्ण एवं आंशिक अपंगता को आवरित करती है ।
• यह पॉलिसी केवल मूल बीमाधारक को कवर करती है उसके परिवार के सदस्यों को नही ।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना की मुख्य विशेषताएं
- पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के अंतर्गत बीमा 1 साल के लिए किया जाएगा। 60 वर्ष तक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा किश्त का 75 प्रतिशत और 61 से 70 वर्ष के संचार प्रतिनिधियों के बीमा किश्त का 85 प्रतिशत भुगतान जनसम्पर्क संचनालय द्वारा किया जाएगा।
- पति,पत्नी, बच्चों (अधिकतम तीन अविवाहित) एवं माता पिता को भी निर्धारित प्रीमियम देने पर योजना में शामिल किया जा सकेगा।
- बीमा पालिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियां शामिल होंगी।
- जनसम्पर्क संचनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फॉर्म 16 एवं पी.पी.एफ कटौती की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी पूर्वानुसार पात्रता होगी।
- मध्य प्रदेश के मूल निवासी नयी दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में पात्रता होगी।
- शासन द्वारा गैर अधिमान्य पत्रकारों को भी योजना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत 50% प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50% जनसम्पर्क विभाग द्वारा दिया जाएगा। इस श्रेणी में दैनिक समाचार पत्र के चार साप्ताहिक / पाक्षिक / मासिक पत्र पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। आर.एन.आई में रजिस्टर्ड नियमित पत्र पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
- पालिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी, जिसके लिए पत्रकारों को एक कार्ड और ई-कार्ड भी दिया जाएगा।
योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसंपर्क की वेबसाइट https://www.mpinfo.org/MPinfoStatic/Hindi/Accreditation/Scheme.asp पर उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए – https://www.mpinfo.org/MPinfoStatic/Hindi/Accreditation/2020/Insurance-Advt.pdf
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