MP Mukhyamantri Kanya Vivah Yojana | कन्यादान योजना आवेदन 2021 | Kanyadan Yojana Application | मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 2021 | मध्य प्रदेश कन्या विवाह योजना पोर्टल। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सभी गरीब, जरूरतमंद और बेसहारा परिवारों की बेटियों / विधवाओं / तलाकशुदा महिलाओं की शादी के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना (MP Mukhyamantri Kanya Vivah / Nikah Yojana) चलाई हुई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन, सहायता योजना 2021 (Mukhyamantri Kanyadan Yojana MP) का उद्देश्य लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। मुख्यमंत्री विवाह प्रोत्साहन या कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह करने वाली सभी कन्याओं की शादी पर सरकार 28,000 रुपए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
इस सरकारी योजना को साल 2006 में मुख्यमंत्री कन्यादान / निकाह योजना (CM Kanyadan / Nikah Yojana Madhya Pradesh) के नाम से शुरू किया गया था। लेकिन नवंबर 2015 में इसका नाम बदलकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह एंव निकाह योजना कर दिया गया और सहायता राशि को भी बढ़ाकर 28000 रुपए से 51000 रुपए कर दिया गया था, जिसे अब फिर से घटा कर 51,000 से 28,000 कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना (CM Nikah Yojana Madhya Pradesh) अथवा कन्यादान योजना 2021 एक सामाजिक कल्याण योजना है, इस योजना का कार्यान्वयन सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना के तहत नवविवाहित जोड़े को वित्तीय सहायता के साथ-साथ उपहार भी प्रदान किए जाते हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – आवेदन पत्र और प्रक्रिया – Kanyadan Yojana Application Form
मुख्यमंत्री कन्या विवाह प्रोत्साहन / सहायता योजना अथवा कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवारों को आवेदन पत्र भरना होगा, पंजीकरण फॉर्म भरने के लिए निम्न्लिखित चरणों का पालन कर सकते हैं
STEP 1: लाभार्थी सबसे पहले सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश की वेबसाइट के लिंक socialjustice.mp.gov.in पर जायें।
STEP 2: जिसके बाद मुख्यमंत्री कन्यादान योजना / निकाह योजना आवेदन पत्र (MP Mukhyamantri Kanyadan Yojana Application Form) डाउनलोड कर लें।
STEP 3: Direct Link to Download CM Kanya Vivah Yojana Application Form – http://socialjustice.mp.gov.in/Portals/0/Order__46.pdf
STEP 4: इस आवेदन पत्र में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए दो अलग अलग आवेदन पत्र हैं, अतः जो भी आवेदन पत्र आपके लिए लागू हो बस वही आवेदन पत्र भरकर जमा करें।
STEP 5: पंजीकरण फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी सही से भर कर जरूरी दस्तावेजों के साथ लगा कर ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में जमा कर दें।
STEP 6: इसके अलावा आवेदन पत्र आप अपने नजदीकी ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद कार्यालय से या फिर समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) से भी प्राप्त कर सकते हैं
इस योजना की मुख्य विशेषता यह भी है की इससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हुए हैं। हिंदू और मुस्लिम जोड़ों के विवाहों को एक ही स्थान पर कराया जाता है जो न केवल सामाजिक सामंजस्य को बढ़ाता है बल्कि विवाहों पर होने वाले अनावश्यक खर्च को भी कम करता है।
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में आवश्ययक अभिलेखों के साथ जमा करायें । स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी ग्रामीण क्षेत्र :- मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत शहरी क्षेत्र :- आयुक्त, नगर निगम मुख्य नगर पालिका अधिकारी
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना लाभार्थी सूची – Kanyadan Yojana Beneficiary List
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लाभार्थियों की सूची भी मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल पर उपलब्ध है जिसे नीचे दिये गए लिंक पर जाकर चेक कर सकते हैं।
लाभार्थी सूची: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/List_Of_Verified_Beneficiaries.aspx
लाभार्थी सूची देखने के लिए आपको जिला, जनपद पंचायत, विवाह योजना का नाम और आवेदन दिनांक का चयन करना है और फिर आपके सामने कुछ इस तरह की सूची खुल जाएगी।
कन्यादान योजना आवेदन स्थिति – Kanyadan Yojana Application Status
मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के आवेदन की वर्तमान स्थिति देखने के लिए नीचे दिये गए लिंक पर जाकर वर या वधू की समग्र आईडी डालें और “सदस्य की जानकारी देखें” बटन पर क्लिक करें। जिसके बाद आपको आपके आवेदन की स्थिति के बारे में जानकारी मिल जाएगी।
आवेदन स्थिति के लिए लिंक: http://mpvivahportal.nic.in/Public/Track_Application_Status_By_SamagraID.aspx
कन्यादान विवाह योजना – वार्षिक कलेंडर
कन्यादान योजना के लिए वार्षिक कलेंडर देखने के लिए मध्य प्रदेश विवाह पोर्टल के दिये गए लिंक पर जाएँ – http://mpvivahportal.nic.in/Public/Pages/Determined_Calender_by_Govt.aspx
मुख्यमंत्री कन्यादान / कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 – सहायता राशि
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सहायता योजना और कन्या निकाह योजना (Nikah Yojana) के तहत दी जाने वाली सहायता राशि निम्न्लिखित है:
- 28000 रुपए कन्या के बचत खाते में जमा किए जाएंगे।
मुख्यमंत्री कन्या विवाह / निकाह योजना 2021 – पात्रता / योग्यता
इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए लाभार्थी को नीचे दिए गए पात्रता/योग्यता मानदंडों को पूरा करना होगा:
- कन्या या कन्या के माता-पिता मध्यप्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए।
- शादी कर रहे जोड़े में लड़की की उम्र 18 वर्ष और लड़के की उम्र 21 वर्ष होनी जरूरी है।
- लड़की का नाम समग्र विवाह पोर्टल (Samagra Vivah Portal) पर रजिस्टर होना चाहिए।
- ऐसी महिला जो निराश्रित हो और स्वयं के पुनर्विवाह के लिये आर्थिक रुप से सक्षम न हो। इसके अलावा जिनका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो वे भी इस योजना का लाभ ले सकती हैं।
मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह प्रोत्साहन योजना योजना से संबंधित किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मध्य प्रदेश के विवाह पोर्टल http://mpvivahportal.nic.in/ या फिर समग्र विवाह पोर्टल पर जा सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 0755-2556916 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
More Details – http://socialjustice.mp.gov.in/hi-IN/Chief-ministers-daughter-marriage-scheme
from सरकारी योजना
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