उत्तराखंड सरकार ने किसान पेंशन योजना के तहत आवेदन शुरू कर दिये हैं इसलिए जो भी किसान इस पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वह समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड के socialwelfare.uk.gov.in पोर्टल पर जा सकते हैं और इस सरकारी योजना के लिए ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भर सकते हैं। किसान पेंशन योजना 2020 के तहत उत्तराखंड सरकार सभी किसानों को जो नीचे बताई गई शर्तों और पात्रताओं को पूरा करते हैं उन्हे 1,000 रूपये प्रतिमाह पेंशन दी जाएगी। इस देशव्यापी लॉकडाउन में राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली पेंशन राशि से किसानों को काफी राहत मिलेगी।
जैसा की सभी लोगों को इस लॉकडाउन के कारण बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों का रोजगार भी बंद हो गया। इसलिए किसानों की आजीविका पर किसी भी तरह का संकट ना आए इसी वजह से प्रदेश की सरकार ने किसान पेंशन योजना 2020 के तहत आवेदन पत्र शुरू किए हैं।
तो चलिये जानते हैं की उत्तराखंड किसान पेंशन योजना हेतु प्रार्थना-पत्र का ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म डाउनलोड करके आवेदन कैसे करें, शर्तें और पेंशन राशि हस्तांतरण संबंधित पूरी जानकारी।
उत्तराखंड किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र डाउनलोड
हालांकि सरकार इस संकट के समय में किसानों, दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों के लिए कई तरह के उपाय कर रही है जिससे उनको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। जिसके लिए उन्होने बहुत सी सेवाएँ भी शुरू करी हैं जैसे की प्रवासी मजदूर यात्रा योजना, मोबाइल एप जो संक्रमित क्षेत्रों से संबंधित पूरी जानकारी उपलब्ध कराएगी और अब किसान पेंशन स्कीम। तो किसान पेंशन स्कीम एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करने संबंधित पूरी जानकारी कुछ इस प्रकार है:
- सबसे पहले आवेदकों को उत्तराखंड सरकार के समाज कल्याण विभाग पोर्टल http://socialwelfare.uk.gov.in पर जाना है।
- यहाँ पर बाईं ओर “सूचनात्मक लिंक” के सेक्शन में “आवेदन पत्र” पर क्लिक करना है।
- जिसके बाद किसान पेंशन योजना आवेदन पत्र खोलने के लिए दिये गए फॉर्म की लिस्ट में से “किसान पेंशन योजना” पर क्लिक करना है।
- डाइरैक्ट लिंक : http://socialwelfare.uk.gov.in/files/g-Kishan_Pension.pdf
- ऊपर दिये डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद किसान पेंशन योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है:
- एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर लेने के बाद इसमें पूछी गई जानकारी जैसे की कृषक का नाम, कृषक के पिता / पति का नाम, स्थायी पता, ग्राम पंचायत, तहसील, जाति आदि भर कर समाज कल्याण विभाग में जमा कर देना है।
सरकार किसानों को इन राहत योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित कर रह ही और किसानों को उनकी फसल बेचने के लिए कोई परेशानी ना हो इसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिये हैं। इसी बीच इस कृषक पेंशन योजना को भी शुरू किया गया है। उत्तराखंड की इस कृषक पेंशन योजना में दी जाने वाली पेंशन राशि सीधा किसान के खाते में भेजी जाएगी।
उत्तराखंड कृषक पेंशन योजना पात्रता
इस पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए किसान निम्न्लिखित पात्रताओं को पूरा करता हो वरना उसे योजना का लाभ नहीं मिल सकता:
- किसान उत्तराखंड का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- किसान महिला या पुरुष कोई भी हो सकता है।
- 60 वर्ष या इससे अधिक उम्र का लाभार्थी किसान 02 हेक्टेयर तक की खुद की जमीन पर खेती करता हो।
- जिस दिन से लाभार्थी किसानों द्वारा स्वयं की भूमि पर खेती करने का कार्य बंद होता है, उसी दिन से इस पेंशन योजना के अन्तर्गत दी जाने वाली पेंशन की सुविधा समाप्त हो जाएगी।
- इसके अलावा किसान पहले से ही किसी अन्य स्रोत से पेंशन ना ले रहा हो।
वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही किस्त के रूप में उत्तराखंड सरकार किसान पेंशन योजना के तहत 7.65 करोड़ रुपये की धनराशि जारी कर चुकी है। यह राशि 25,397 लाभार्थी किसानों के खाते में हस्तांतरित की जा चुकी है।
किसान पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज / शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को नीचे बताई गई शर्तों का पालन करना होगा और कृषक पेंशन योजना हेतु आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित Documents लगाना भी जरूरी है:
- किसान को पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी भूमि के सम्बन्ध में 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस / डाकघर में बचत खाता होना चाहिए।
- आधार कार्ड नंबर
- वोटर आईडी
- जमीन के मालिकाना हक के कागज होने चाहिए।
कृषक पेंशन योजना फॉर्म डाउनलोड करने और उसे भरने के बाद सभी जरूरी दस्तावेज संलग्न करके इस पर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर व मुहर लगेगी। फॉर्म को सहायक निरीक्षक उद्यान / कृषि और जिला उद्यान अधिकारी / मुख्य कृषि अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाएगा। जिसके बाद लाभार्थी किसान के बैंक खाते में पेंशन की राशि प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। अधिक जानकारी ग्राम पंचायत या तहसील से हासिल की जा सकती है।
उत्तराखंड समाज कल्याण विभाग संपर्क
निदेशालय,
समाज कल्याण
मानपुर पुरब, रामपुर राेड हल्द्वानी,
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जनपद-नैनीताल
उत्तराखण्ड
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