MP Indira Grah Jyoti Yojana now Atal Grah Jyoti Yojana 2021 | IGJY now AGJY for Subsidy on Electricity

मध्य प्रदेश इंदिरा गृह ज्योति योजना आवेदन फॉर्म, पात्रता | MP Indira Grah Jyoti Yojana in Hindi | Indira Grih Jyoti Yojna (IGJY) Application Form / Eligibility | एमपी अटल गृह ज्योति योजना पंजीकरण फॉर्म | MP Atal Grah Jyoti Yojana in Hindi | Atal Griha Jyoti Yojana (AGJY) Apply Online

Madhya Pradesh govt. has changed the name of Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) to Atal Grah Jyoti Yojana (AGJY). Under this IGJY or AGJY scheme, government provides subsidy on electricity consumption to all households. In case the family consumes more than specified units in a month, then they will have to pay for the entire consumption at the existing rate. MP Indira Grah Jyoti Yojna / Atal Grah Jyoti Yojana would cost the state government around Rs. 2,581 crore.

In this article, we will tell you about the complete details of Atal Griha Jyoti Scheme. After reading this article, you would be able to know how much subsidy would be given under Atal Grih Jyoti Yojana, how to apply online, eligibility and other aspects regarding the AGJY scheme.

The primary objective of Indira Grah Jyoti Scheme is to provide financial assistance to the citizens of the state specially belonging to poor families.

MP Indira Grah Jyoti Yojana (इंदिरा गृह ज्योति योजना – IGJY) 2021

Madhya Pradesh cabinet has approved renaming of MP Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) to Atal Grah Jyoti Yojana (AGJY) in order to provide subsidized electricity to all families in the state. Atal Grih Jyoti Yojana is for all the general electricity consumers in MP and is applicable for all sections of the society.

MP Indira Grah Jyoti Yojana (IGJY) is going to reduce the burden of increasing electricity bills. Indira Grah Jyoti Scheme would also encourage people to save electricity and thus will reduce the overall power consumption.

MP Atal Grah Jyoti Yojana (AGJY) Benefits in Hindi – अटल गृह ज्योति योजना लाभ

प्रदेश में स्थायी घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं हेतु “इंदिरा गृह ज्योति योजना” के लाभ का विस्तार निम्नलिखित प्रावधानों के साथ किया जाये:

1. इंदिरा गृह ज्योति योजना का लाभ ऐसे सभी घरेलू उपभोक्ताओं को दिया जाये जिनकी मासिक खपत 150 यूनिट तक हो। इस हेतु दो रीडिंग की तिथियों के बीच के अंतर के आधार पर आनुपातिक मासिक खपत पात्रता के रूप में निर्धारित की जाये। उदाहरण के लिये, 27 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 135 यूनिट होगी एवं 35 दिन में रीडिंग होने पर पात्रता हेतु मासिक खपत 175 यूनिट होगी। उपरोक्तानुसार प्रत्येक मासिक रीडिंग हेतु निर्धारित मासिक खपत ‘पात्रता यूनिट’ मानी जाये।

2. इंदिरा गृह ज्योति योजना में उपरोक्तानुसार ‘पात्रता यूनिट’ तक खपत करने वाले पात्र उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट तक की खपत पर अधिकतम 100 रुपये का बिल दिया जाये एवं 100 यूनिट खपत हेतु म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दर से गणना किये गये बिल तथा 100 रूपये के अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये।

3. हितग्राही उपभोक्ताओं द्वारा किसी माह में 100 यूनिट से अधिक परन्तु ‘पात्रता यूनिट तक उपयोग की गई खपत पर प्रथम 100 यूनिट के लिए देय राशि रूपये 100 होगी, जिसमें मीटर किराया तथा विद्युत शुल्क भी शामिल होंगे। 100 यूनिट से अधिक एवं ‘पात्रता यूनिट’ की सीमा तक शेष यूनिटों के लिए म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी प्रचलित टैरिफ आदेश में निर्धारित दर के अनुसार बिल देय होगा। 100 यूनिट से अधिक खपत के कारण नियत प्रभार में वृद्धि होने पर तत्संबंधी अन्तर की राशि हितग्राही द्वारा स्वयं वितरण कंपनियों को देय होगी।

4. किसी माह में ‘पात्रता यूनिट’ से अधिक खपत होने पर उपभोक्ता को उस माह में योजना का लाभ नहीं दिया जाये एवं उसकी पूरी खपत पर म.प्र. विद्युत नियामक आयोग द्वारा निर्धारित दरों से बिल दिया जाये।

5. योजना अन्तर्गत एल.वी. श्रेणी 1.1 के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के घरेलू उपभोक्ताओं को 30 यूनिट तक की मासिक खपत हेतु देयक मात्र 25 रुपये होगा जिसका इकट्ठा बिल तीन/चार महीनों में दिया जाये, और अन्तर की राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को सब्सिडी के रूप में दी जाये। ऐसे उपभोक्ताओं की मासिक खपत 30 यूनिट से अधिक होने पर उन्हें उपरोक्त कंडिका (ii) एवं (iii) के अनुरूप अन्य उपभोक्ताओं के समान मासिक बिल दिया जाये, जिसमें विगत ऐसे माह/माहों की 30 यूनिट तक के देयक की 25 रुपये प्रति माह की राशि बिना किसी अधिभार के शामिल की जाये, जिनके लिए बिल दिया जाना शेष था।

6. मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग के टैरिफ आदेश में शहरी क्षेत्रों में अनमीटर्ड संयोजन प्रदान करने के प्रावधान नहीं हैं, अतः तदनुसार घरेलू उपभोक्ता परिसरों में शतप्रतिशत मीटर लगाने हेतु वितरण कंपनियों द्वारा समुचित प्रयास किये जायें।

7. विभागीय परिपत्र दिनांक 13.02.2019 अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में 500 वॉट तक के संयोजित भार वाले अनमीटर्ड उपभोक्ताओं के बिलों की गणना आयोग द्वारा टैरिफ आदेश में निर्धारित श्रेणी एल.व्ही 1.2 की उप श्रेणी (ii) के अनमीटर्ड संयोजन के लिए लागू दर से की जाये।

8. इंदिरा गृह ज्योति योजना के उक्त समावेशी स्वरूप में लागू होने के पश्चात घरेलू उपभोक्ताओं को दी जा रही अन्य सभी सब्सिडी समाप्त की जाये।

9. इस योजना के अन्तर्गत जारी किये जाने वाले बिल (स्पॉट बिल को छोड़कर) अलग रंग में छापे जाएं और बिलों में शासन द्वारा प्रदत्त सब्सिडी का स्पष्ट उल्लेख किया जाये।

10. योजना को उपरोक्तानुसार संशोधित स्वरूप में दिनांक 1 सितम्बर, 2019 एवं इसके बाद प्रारंभ होने वाले आगामी बिलिंग चक्र से लागू किया जाये।

11. जिन उपभोक्ताओं के परिसर में पूर्व में मीटर स्थापित थे, वहाँ मीटर खराब होने पर आयोग के मानदंड अनुसार खपत का निर्धारण कर बिलिंग की जाये। खराब मीटरों को बदलने की कार्यवाही शीघ्र की जाये।

12. वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत नियामक आयोग के निर्धारित मानदण्ड के अतिरिक्त और कोई भी आंकलित यूनिट बिल में नहीं जोड़े जायें ।

13. योजना के विस्तारित स्वरूप के क्रियान्वयन हेतु वितरण कंपनियों एवं पावर मैनेजमेंट कंपनी द्वारा मैदानी स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जाये।

14. आगामी बिलिंग चक्र से उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने हेतु बिजली कंपनियों के साफ्टवेयर में आवश्यक परिवर्तन यथाशीघ्र किये जायें।

विद्युत शुल्क का स्लैब 100 यूनिट पर परिवर्तित होता है अत: रीडिंग की तिथियों के बीच अन्तर से इसे न जोडते हुए पूर्ववत प्रथम 100 यूनिट हेतु 9 प्रतिशत की दर से तथा 100 यूनिट से अधिक खपत पर 12 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित किया जाये। योजना में उक्तानुसार परिवर्तन की जानकारी म.प्र. विद्युत नियामक आयोग को उपलब्ध कराई जाये। योजना के क्रियान्वयन की दृष्टि से आंशिक परिवर्तनों की आवश्यकता होने पर वितरण कंपनियों द्वारा तत्संबंधी प्रस्ताव ऊर्जा विभाग को उपलब्ध कराया जाये।

MP Atal Griha Jyoti Yojana in Madhya Pradesh Budget 2021

In the recent Madhya Pradesh budget 2021, the state govt. has allocated Rs. 2581 crore for the implementation of Atal Griha Jyoti Yojana. Here is the snapshot of the budgetary allocation PDF for Atal Griha Jyoti Yojana:-

MP Atal Grah Jyoti Yojana Budgetary Allocation
MP Atal Grah Jyoti Yojana Budgetary Allocation

MP Budget Speech: https://www.mpinfo.org/MPinfoStatic/Hindi/budget/2021/Budget-Main-Points-2021-22-English.pdf

Madhya Pradesh IGJY Scheme Eligibility Criteria

Below is the complete eligibility criteria to become eligible for subsidy in power connections:-

  • IGJY Scheme is applicable only for the Madhya Pradesh citizens.
  • All the general electricity consumers which consumes less than specified units every month.
  • Beneficiaries of the previous Saral Scheme and Sambhal Yojana are also eligible.

IGJY Extension Order – http://energy.mp.gov.in/en/indira-grah-jyoti-yojana-extension-order

In order to apply online, visit the official website at http://energy.mp.gov.in/en



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