मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म | Apply Online for MP CM Unmarried Women Pension Scheme | MP Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Application Status | Check Eligibility for MP Avivahit Mahila Pension Yojna. [Apply] Madhya Pradesh Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana 2021 Online Registration / Check Eligibility / Track Application Status at socialsecurity.mp.gov.in. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाली 50 वर्ष से अधिक आयु की अविवाहिता महिलाओं के लिए पेंशन योजना चलाई हुई है। इस पेंशन स्कीम का नाम है “मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना”। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की इस अविवाहित पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता और पूरी जानकारी।
MP Mukhyamantri Avivahita 2021 Pension Yojana for Unmarried Women
मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना सभी अविवाहित महिलाऐं, जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है, पर लागू होगी। सभी अविवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने इस योजना को शुरू करने का फैसला किया था। बड़ी उम्र की अविवाहिता महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार ने किसी कारणवश अविवाहित रही महिलाओं को इस योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है।
इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए अविवाहित महिलाओं को रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा। सभी अविवाहिता लाभार्थियों के लिए सरकार 600 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। MP मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना (Unmarried Women Pension) के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।
एमपी सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना
मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना की जानकारी यहां पर दी गयी है:-
योजना कब प्रांरभ की गई
वर्ष 2018
पात्रता के मापदंड
महिला अविवाहिता हों व आयु 50 वर्ष या उससे अधिक हों
अर्हताएं
- अविवाहिता मध्यप्रदेश की मूल निवासी हो
- न्यूनतम आयु 50 वर्ष या अधिक हो
- आयकरदाता न हो
- शासकीय कर्मचारी/अधिकारी न हो (शासकीय कर्मचारी/अधिकारी से अभिप्राय राज्य या केन्द्र सरकार या शासन हित पोषित निगम, उपक्रम, संस्था के अधीन कार्यरत कर्मचारियों/ अधिकारियों से है।)
- शासकीय / अशासकीय कार्यालय में कार्यरत मानदेय कर्मचारी न हो
- अविवाहिता महिला परिवार पेंशन प्राप्त न कर रही हो
- समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।
सहायता
रूपये 600/-
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- स्वयं की तीन फोटो
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- बैंक पासबुक की छायाप्रति
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
- ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
More Details – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (MP Avivahita Pension Yojana Apply Online Form)
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना (Unmarried Women Pension Scheme MP) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Unmarried Women Pension Scheme Application Form” खुल जाएगा।
STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
एमपी मुख्यमंत्री अविवाहित महिला पेंशन योजना हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Unmarried Women Pension)
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें.
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Mukhyamantri Avivahita Pension Yojana Eligibility Check Page” खुल जाएगा।
STEP 6: इस पेज पर मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी
सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx
मुख्यमंत्री अविवाहिता पेंशन योजना मध्य प्रदेश – जरूरी दस्तावेज़
सभी आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-
- आधार कार्ड होना चाहिए
- मध्य प्रदेश निवास प्रमाण पत्र
- आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता होना चाहिए
- लेटेस्ट फोटो
- 9 अंकों की समग्र ID
एमपी अविवाहिता पेंशन योजना (Avivahita Pension Yojana) हेतु पात्र ग्रामीण व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्टर कार्यालय में नि:शुल्क उपलब्ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।
Track Status of MP Avivahita Pension Application Status (एमपी अविवाहिता पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)
The direct link to track status of Madhya Pradesh Avivahita Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx
एमपी अविवाहिता पेंशन योजना की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी अविवाहिता पेंशन योजना एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा.
Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
पेंशनर की पासबुक देखें
Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
Read More About Unmarried Women Pension Scheme at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
MP Mukhyamantri Unmarried (Avivahit) Women Pension Scheme Launch
The state cabinet meeting chaired by CM Shivraj Singh Chouhan cleared the proposal to start Unmarried Women Pension Scheme by the Social Welfare and Disability Welfare Department. Now, every women who is unmarried and belongs to MP and is above 50 years of age will receive monthly pension under Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana. This scheme will ensure that all the elderly women who are still unmarried becomes financially independent.
Madhya Pradesh was approved Mukhyamantri Avivahit Pension Yojana to provide financial assistance to single elderly women above the age of 50 years. Under this unmarried women pension scheme, the state govt. will provide assistance of Rs. 600 per month to single women above 50 years of age or above.
Pension to single elderly spinsters is a major step to make such women financially independent. MP unmarried women pension scheme is a first of its kind scheme in the entire world. Mukhya Mantri Avivahit Pension Yojana would benefit around 75,000 unmarried single women above the age of 50 years.
from सरकारी योजना
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