Bihar Parivarik Labh Yojana 2021 – राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार आवेदन प्रक्रिया / पात्रता

Bihar Parivarik Labh Yojana Apply: राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार (Bihar NFBS), राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी एक नयी योजना है। बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना के अनुसार बिहार के उन परिवारों को लाभ दिया जायेगा जिनके परिवार के मुखिया यानी की जिनके कारण परिवार चलता है उन सदस्य की अकास्मक मृत्यु या किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है। बिहार परिवार लाभ योजना में मुखिया की अकस्मात् या दुर्घटना में मृत्यु हो जाने पर राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता दी जाती है। राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अंतर्गत 18 से 60 आयु वर्ग के कमाऊ सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस स्कीम को सफलतापूर्वक चलाने के लिए समाज कल्याण विभाग को Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana की जिम्मेदारी दी गयी है जिससे की पात्र उम्मीदवार को योजना का लाभ मिल सके।

Bihar Parivarik Labh Yojana 2021 in Hindi

बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था। क्यूंकि लोग सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करते जिसके कारण लोग अपनी जान तो खतरे में तो डालते ही हैं और दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जिसके चलते कई बार लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। अब ऐसे सभी परिवारों को Bihar Parivarik Labh Yojana के अंतर्गत आर्थिक सहायता दी जाएगी। आज हम अपने लेख के माध्यम से आपको बताने वाले है की आप Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar में कैसे आवेदन कर सकते है व इससे जुडी जानकारी जैसे योजना के लिए पात्रता, उद्देश्य, दस्तावेज की भी जानकारी देंगे, इसलिए हमारा लेख अंत तक पढ़ें।

क्या है बिहार मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना

अनुमंडल कार्यालय विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना (Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana) के तहत मरने वाले के आश्रितों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। क्यूंकि दुर्घटना किसी भी उम्र में किसी के भी साथ हो सकती है। मुख्यमंत्री पारिवारिक लाभ योजना बिहार (Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Bihar) में मरने वाले व्यक्ति की उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। मृतक के आश्रित परिवार को 20 हजार रुपये की वित्तीय सहायता अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा प्रदान की जाएगी। यदि आप पात्र उम्मीदवार है और आप बिहार के मूल निवासी है या आपको राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया है इसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं। बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar) के लिए आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग में या फिर सबडिविजन ऑफिस एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार संक्षिप्त विवरण

योजना का नाम राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार (Bihar Parivarik Labh Yojana)
विभाग समाज कल्याण विभाग
लाभार्थी बिहार के गरीबी रेखा से नीचे निवास करने वाले नागरिक
उद्देश्य आश्रित परिवारों को आर्थिक सहायता
आर्थिक राशि 20 हजार रूपये
आवेदन ऑफलाइन / ऑनलाइन
आधिकारिक वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in
Overview Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar

Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana Advertisement

Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana
Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना बिहार के लिए दस्तावेज

  • मृतक का आधार कार्ड
  • बीपीएल राशन कार्ड की फोटो कॉपी
  • आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
  • बैंक संबंधी खाता विवरण
  • FIR की फोटोकॉपी
  • मृत्य प्रमाण पत्र
  • जन्मतिथि
  • निवास प्रमाण पत्र

बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना के लिए पात्रता

  • उम्मीदवार बिहार का मूल निवासी होना चाहिए या उम्मीदवार को राज्य में निवास करते हुए 10 वर्ष से अधिक समय हो गया हो।
  • आवेदनकर्ता के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए यानी की उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे (BPL) जीवन यापन कर रहा हो।
  • मृतक की उम्र 18 से 60 वर्ष तक होनी चाहिए अगर प्रमाणित दस्तावेज में इससे अधिक या कम उम्र पायी गयी तो आवेदन की स्वीकृति नहीं होगी।
  • कमाऊ सदस्य की मृत्यु अकस्मात या किसी दुर्घटना में हुयी हो।
  • व्यक्ति का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना अनिवार्य है।

बिहार परिवार लाभ योजना के फायदे

  • इस योजना का लाभ सिर्फ बिहार राज्य के लोगों को मिलेगा।
  • योजना के अंतर्गत जो उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
  • मृतक के परिवार को 20 हजार रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी जिससे की परिवार को थोड़ा आवश्यक चीजों के लिए सहूलियत मिल सके।
  • आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के सभी नागरिकों को लाभान्वित करने के लिए यह योजना बिहार सरकार के द्वारा शुरू की गयी है।

बिहार पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सहायता प्रदान करना है। जैसे की आप सब जानते है की परिवार में कोई सदस्य कमाने वाला होता है और पूरा परिवार उसी पर आश्रित होता है उसी की मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था मे परिवार की हालत बिगड़ने लगती है जिस कारण परिवार को काफी समस्याओं को झेलना पड़ता है। इस योजना के शुरू होने से बिहार के बहुत से लोगो को आर्थिक सहायता के रूप में धन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। ये राशि सीधे आपके खाते में पहुंचा दी जाएगी। योजना में आवेदन करने के लिए नागरिक का बैंक अकाउंट किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना आवश्यक है। यदि आवेदक का बैंक अकाउंट सहकारी बैंक में है तो वह योजना का लाभ लेने के लिए मान्य नहीं होगा। परिवार में कमाऊ सदस्य की मृत्यु हो जाने के पश्चात इस योजना के तहत दी जाने वाली धनराशि के रूप में परिवार को एक सहारा प्राप्त होगा।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार के लिए ऑफलाइन आवेदन

जो उम्मीदवार इस योजना के लिए ऑफलाइन आवेदन करना चाहते है उनको हम ऑफलाइन आवेदन करने के कुछ स्टेप्स बता रहे है वे हमारे दिए हुए स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं।

  • योजना का लाभ लेने के लिए आपको पहले एसडीओ ऑफिस से संपर्क करना होगा।
  • आपको एफआईआर की फोटो कॉपी लेनी होगी और आप योजना का आवेदन फॉर्म भी प्राप्त कर लें।
  • इसके बाद आप आवेदन फॉर्म को पूरा भर दें और मृत्यु प्रमाण पत्र को आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लें।
  • इसके बाद आप इस फॉर्म को एसडीओ के कार्यालय में जमा कर दें और वहां से रसीद ले ले।
  • इसके बाद एसडीओ अधिकारी द्वारा आपके आवेदन की जांच की जाएगी जांच की पुष्टि होने के बाद लाभार्थी परिवार को 20,000 रूपये की आर्थिक सहायता दे दी जाएगी।

ऑफलाइन आवेदन फॉर्म आपको एसडीओ ऑफिस में जमा करना है लेकिन ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपनी लॉगिन आईडी बनानी होगी आइये जानते है कैसे आप आवेदन करने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।

बिहार मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना 2021 ऑनलाइन पंजीकरण / आवेदन प्रक्रिया

STEP 1: सबसे पहले उम्मीदवार बिहार लोक सेवाओं का अधिकार की आधिकारिक वेबसाइट https://serviceonline.bihar.gov.in/ पर जाएँ।

STEP 2: उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक होम पेज खुल जायेगा आपको सिटीजन सेक्शन पर जाकर “Register Your Self या खुद पंजीकरण” पर क्लिक करे।

Serviceonline Bihar Gov In Official Website
Serviceonline Bihar Gov In Official Website

STEP 3: उसके बाद आपकी स्क्रीन पर रजिस्टर करने के लिए आपकी स्क्रीन पर एक आवेदन फॉर्म आ जायेगा आपको इसमें अपना नाम, ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा उसके बाद वेलिडेट पर क्लिक कर दें।

Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar Registration
Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar Registration

STEP 4: इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करे आपको लॉगिन पर क्लिक करना होगा।

Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana Login
Bihar Mukhyamantri Parivar Labh Yojana Login

STEP 5: आपको अपना मोबाइल नंबर दर्ज करना होगा उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा आप ओटीपी दर्ज करें और कैप्चा कोड भर दें उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर दें।

STEP 6: आपकी स्क्रीन पर एक एक पेज खुल जायेगा आपको आर.टी.पी.एस सेवाएँ के सेक्शन में जाकर क्लिक करें। आपकी स्क्रीन पर कुछ विकल्प आ जायेंगे आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए आवेदन पर क्लिक करना होगा।

Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar Apply Online
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Bihar Apply Online

STEP 7: आपकी स्क्रीन पर Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana आवेदन फॉर्म आ जायेगा।

Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Application Form
Bihar Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Application Form

STEP 8: आपको आवेदन फॉर्म में दर्ज सारी जानकारी भरनी होगी जैसे मृतक का नाम, बेटा या बेटी का नाम, लिंग, मृत्यु समय उम्र, जिला, अनुमंडल, परिवार का विवरण जिसे सहायता दी जाएगी, बैंक का विवरण, दस्तावेज संगलक और सारे दस्तावेज भी आप ऑनलाइन अपलोड कर दें। और आवेदकर्ता की फोटो भी ऑनलाइन अपलोड करनी होगी।

STEP 9: इसके बाद अंत में आपको apply to the office में जाकर डिपार्टमेंट का चयन करना होगा उसके बाद आप नीचे ok के बटन पर क्लिक कर दें।

STEP 10: इसके बाद आपको नीचे एक कैप्चा कोड दिया होगा आपको कैप्चा कोड भरना होगा और नीचे सब्मिट के बटन पर क्लिक कर दें। इस प्रकार आपका ऑनलाइन आवेदन पूरा हो जायेगा।

इसके अलावा किसी भी और अन्य जानकारी के लिए आप बिहार सरकार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ift.tt/3mmQcSn पर जा सकते हैं या अपने नजदीकी सबडिविजन ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना बिहार से जुड़े प्रश्नोत्तर

प्रश्न – Rashtriya Parivar Labh Yojana Bihar की आधिकारिक वेबसाइट क्या है ?

उत्तर – Rastriya Parivar Labh Yojana Bihar की आधिकारिक वेबसाइट- serviceonline.bihar.gov.in है।

प्रश्न – योजना का लाभ किसे मिलेगा ?

उत्तर – इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा जो लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है और जिस पर वे आश्रित है यदि किसी दुर्घटना या अकस्मात मृत्यु हो जाती है तो इस अवस्था में परिवार को आर्थिक सहायता दी जाएगी।

प्रश्न – बिहार परिवार लाभ योजना में मृतक के परिवार को कितने रूपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी ?

उत्तर – बिहार परिवार लाभ योजना में मृतक के परिवार को 20 हजार की आर्थिक सहायता वितरित की जाएगी।

प्रश्न – आर्थिक सहायता लेने के लिए उम्मीदवार कौन से मोड़ में आवेदन कर सकते हैं ?

उत्तर – उम्मीदवार आर्थिक सहायता के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड़ में आवेदन कर सकते है।

प्रश्न – बिहार के उम्मीदवार ऑफलाइन मोड़ में कैसे आवेदन करें ?

उत्तर – इसके लिए उम्मीदवार अपने जिले के एसडीओ से संपर्क कर सकते हैं।

प्रश्न – Bihar राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें ?

उत्तर – हमने अपने लेख के माध्यम से आपको ऑनलाइन मोड़ में आवेदन करने की पूरी जानकारी दी है आप दिए हुए स्टेप्स को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं।

प्रश्न – स्कीम की जानकारी या समस्या का हल करने के लिए समाज कल्याण विभाग का हेल्पलाइन नंबर क्या है ?

उत्तर – यदि आपको योजना से जुडी कोई भी जानकारी चाहिए या आपको कोई भी समस्या होती है तो आप नीचे दिए गए टोल फ्री नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये बिलकुल निशुल्क नंबर है। हेल्पलाइन नंबर- 1800-345-65-65

प्रश्न – मृतक व्यक्ति की आयु बिहार परिवार लाभ योजना के अंतर्गत कितनी होनी चाहिए ?

उत्तर – 18 से 60 वर्ष के मृतक व्यक्ति को बिहार परिवार लाभ योजना के अंतर्गत शामिल किया गया है।

प्रश्न – क्या इस योजना के अंतर्गत राज्य के नागरिकों को लाभांवित किया जायेगा ?

उत्तर – हाँ इस योजना के माध्यम से बिहार राज्य के नागरिकों को ही लाभान्वित किया जायेगा ,अन्य राज्य से संबंधित व्यक्ति इसका लाभ प्राप्त नहीं कर सकते है।



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