यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन, पात्रता | Rashtriya Parivarik Labh Yojana Application Form / Status | उत्तर प्रदेश पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति. उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नागरिकों के लिए राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) चलाई हुई है। जिसके तहत राज्य सरकार किसी परिवार में मुखिया की मृत्यु हो जाने पर उसके परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। इस सरकारी योजना को राज्य के समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदेश में सफलतापूर्वक चलाने की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana) में को राज्य में बढ़ती दुर्घटना और आपराधिक घटनाओं को देखते हुए शुरू किया था, जिसमें लोगों की अकाल मृत्यु हो जाती है। क्यूंकि राज्य में अभी भी बहुत से ऐसे परिवार में जिनमें सिर्फ एक व्यक्ति ही पूरे परिवार का पालन-पोषण करता है।
UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana 2021 in Hindi
इस योजना के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को शामिल किया जायेगा । इस योजना के अंतर्गत पहले सरकार द्वारा 20000 रूपये की धनराशि का मुआवज़ा दिया जा रहा था जिसको वर्ष 2013 में बढ़ाकर 30000 रूपये कर दिया गया है । राज्य के जो इच्छुक गरीब परिवार के लाभार्थी Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार द्वारा सहायता प्राप्त करना चाहते है तो उन्हें इस योजना के तहत आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी का बैंक अकाउंट होना चाहिए क्योकि यूपी सरकार द्वारा आपके बैंक अकाउंट में ही धनराशि ट्रांसफर की जाएगी ।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 (National Family Benefit Scheme UP) में मुखिया की मौत होने पर दी जाने वाली वित्तीय सहायता राशि 30,000 रूपये है। मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच हो। इसके अलावा सरकार के आकडे के अनुसार से मृत्यु सहायता योजना उत्तर प्रदेश का लाभ अब तक बहुत से परिवारों को दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी। नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2021 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए या स्थिति देखने के लिए आपको उत्तर प्रदेश सरकार की समाज कल्याण विभाग की वेबसाइट पर पंजीकरण करना होगा। जिसके लिए आप हमारे आर्टिक्ल को पढ़ सकते हैं।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य
जैसे की आप लोग जानते है की जो परिवार का मुखिया होता है और वह परिवार के पालन पोषण के लिए कमाई करने वाला एक मात्र व्यक्ति होता है अगर किसी कारणवश उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को उसकी मृत्यु के बाद अपनी आजीविका चलाने के लिए काफी दिक़्क़तों का सामना करना पड़ता है। और उसका परिवार अपनी आर्थिक ज़रूरतों का सामना करना पड़ता है इस सभी परेशानियों को देखते हुए राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को आरम्भ किया है इस योजना के ज़रिये यूपी के जिन परिवारों के मुखिया की मृत्यु हो गयी है उनके परिवार को अच्छे से जीवन यापन करने के लिए 30000 रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान करना । इस पारिवारिक लाभ योजना के ज़रिये धनराशि प्राप्त करके लाभार्थी अच्छे से जीवन यापन कर सके ।और अपनी आर्थिक ज़रूरतों को पूरा कर सके ।
Rastriya Parivarik Labh Yojana Overview
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना |
इनके द्वारा शुरू की गयी | उत्तर प्रदेश सरकार |
लाभार्थी | राज्य के गरीब परिवार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग यूपी |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ift.tt/2PvZzhb |
यूपी पारिवारिक लाभ योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को 30000 रूपये का मुआवज़ा सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा ।
- मृत्यु सहायता योजना का लाभ केवल उनही गरीब परिवारों को दिया जाएगा जिनके मुखिया की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है और उनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है ।
- पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत अब तक बहुत से परिवारों को लाभ दिया जा चुका है और आगे भी बहुत से परिवारों को यह नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम लाभान्वित करेगी।
- इस योजना का लाभ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो के गरीब परिवारों को प्रदना किया जायेगा ।
- इस योजना के अंतर्गत एकमुश्त धनराशि आवेदनकर्ता के बैंक खाते में जमा की जाएगी ।इसलिए आवेदक का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए ।
- UP Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत सरकार दुआर दी जाने वाली धनराशि आवेदनकर्ता को आवेदन से 45 दिन के अंदर ही प्रदान की जाएगी ।
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 ऑनलाइन आवेदन / पंजीकरण फॉर्म
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2021, मृत्यु सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Uttar Pradesh Mukhyamantri Parivarik Labh Yojana Apply Online Form) करने के लिए उम्मीदवार परिवार नीचे बताए गए स्टेप्स को फॉलो करके पंजीकरण भर सकते हैं:-
- मुखिया के परिवार को सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण विभाग के पोर्टल nfbs.upsdc.gov.in पर जाना होगा।
- जहां पर वेबसाइट के मेन पेज पर “नया पंजीकरण” के विकल्प पर क्लिक करना है जैसा की नीचे इमेज में दिखाया गया है।
- जिसके बाद नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2021 (राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) आर्थिक सहायता आवेदन पत्र खुल जाएगा।
- Direct Link : राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आर्थिक सहायता (अनुदान) आवेदन पत्र | National Family Benefit Scheme
- इस पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा आपको इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे जनपद, निवासी, आवेदक विवरण, बैंक अकाउंट विवरण, मृतक का विवरण आदि भरना होगा ।
- आर्थिक सहायता (अनुदान) पत्र में पूछी गई जानकारी सही से भरने के बाद नीचे दिये गए “Submit” बटन पर क्लिक कर दें। इस तरह आपक पंजीकरण बड़ी ही आसानी से हो जाएगी ।
District social welfare ऑफिसर लोगिन at Samaj Kalyan Parivarik Labh Portal – http://nfbs.upsdc.gov.in/default.aspx
इसके अलावा ऑनलाइन पंजीकरण (National Family Benefit Scheme UP Apply Online Form) करने के बाद सभी आवेदक परिवार अपनी आवेदन की स्थिति ऑनलाइन भी देख सकते हैं।
उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति
जो लाभार्थी आवेदन करने के बाद अपने आवेदन की स्थिति की जांच करना चाहते है तो नीचे दिए गए तरीके को फॉलो करे ।
- सबसे पहले लाभार्थियों को समाज कल्याण विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा ।ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज खुल जायेगा ।
- इस होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र की स्थिति” का विकल्प दिखाई देगा ।आपको इस विकल्प पर क्लिक करना होगा ।विकल्प पर क्लिक करने के बाद आपके समाने आगे का पेज खुल जायेगा ।
- इस पेज पर आपको कुछ जानकारी जैसे डिस्ट्रिक्ट , अकाउंट नंबर , रजिस्ट्रेशन नंबर का चयन करना होगा ।इसके बाद आपको सर्च के बटन पर क्लिक करना होगा । इसके बाद आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी ।
सभी आवेदक यह ध्यान रखें की आनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी और जरूरी दस्तावेज़ की कॉपी उप-जिलाधिकारी कार्याल्य में जमा करना अनिवार्य है। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना आवेदन की स्थिति जांचने के लिए दिये गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं — http://nfbs.upsdc.gov.in/Search_Pensioner_nfbs_new.aspx
जनपद वार लाभार्थियों का विवरण (जिन्हे अनुदान स्वीकृत हो चुका है)
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल कर आएगा।
- होम पेज पर आपको जनपद वार लाभार्थियों का विवरण के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके पश्चात आपके सामने जिलों की सूची खुलकर आएंगी।
- आपको अपने जिले पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने तहसील की सूची खुल कर आएगी आपको अपने तहसील पर क्लिक करना होगा।
- जैसे ही आप तहसील पर क्लिक करेंगे आपके सामने ब्लॉक की सूची खुलकर आएगी। आपको इसमें से अपने ब्लॉक का चयन करना होगा।
- ब्लॉक का चयन करने के बाद आपको अपनी पंचायत का चयन करना होगा।
- जैसे ही आप अपनी पंचायत का चयन करेंगे आपके सामने जनपद वार लाभार्थियों का विवरण खुलकर आ जाएगा।
शासनादेश डाउनलोड – http://nfbs.upsdc.gov.in/images/pariwarik%20labh%20yojana%20go.pdf
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना 2021 पात्रता / योग्यता
नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम 2021 का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार को नीचे बताई गई समाज कल्याण विभाग द्वारा जारी योग्यता को पूरा करना होगा:-
- आवेदक उत्तर प्रदेश का स्थयी निवासी होना चाहिए।
- आवेदनकर्ता परिवार गरीबी रेखा से नीचे (Below Poverty Line – BPL) संबंध रखता हो।
- मुखिया जिसकी मृत्यु हुई है उसकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए|
- अगर परिवार शहर में रहता है तो पूरे परिवार की कुल आय 56,000 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत आवेदनकर्ता परिवार की आय 46,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए|
यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना जरूरी दस्तावेज
- आवेदक का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- मुखिया की मृत्यु का मृत्यु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- मोबाइल नंबर
- मुखिया का आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
इसके अलावा उम्मीदवार आवेदन पत्र भरने हेतु महत्त्वपूर्ण नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम दिशा-निर्देश देख सकते हैं या फिर हेल्पलाइन नंबर 18004190001 पर संपर्क कर सकते हैं।
from सरकारी योजना
via
0 टिप्पणियाँ