MP Viklang Pension Yojana 2021 | मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन पत्र / पात्रता / जरूरी दस्तावेज़

[Apply] MP Viklang Pension Yojana 2021 Online Registration / Check Eligibility / Track Application Status at socialsecurity.mp.gov.in. मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में रहने वाले सभी अपंग और शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए 3 विकलांग पेंशन योजनाएं चलाई हुई है। पहली है सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना, दूसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना और तीसरी है छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की इन तीन नि:शक्तजन पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन कैसे करना है, पात्रता और पूरी जानकारी।

MP Viklang Pension Yojana 2021 for Physically Handicapped Persons

मध्य प्रदेश राज्य में विकलांग पेंशन योजनाएं सभी अपंग और असमर्थ लोगों पर लागू होगी। सभी दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने विकलांग पेंशन योजनाओं को शुरू करने का फैसला किया था। विकलांग लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता है इसलिए राज्य सरकार ने शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग लोगों को इन योजनाओं का लाभ देने का निर्णय लिया है।

इस सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए विकलांग लोगों को अपने निजी स्वास्थ्य केंद्र (मुख्य चिकित्साधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के चिकित्सक द्वारा प्रदत्त विकलांगता) में जाना होगा और वहां पर अपनी शारीरिक विकलांगता का प्रमाण पत्र लेना होगा। इस मुख्यमंत्री दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए वही विकलांग मान्य होंगे जो शारीरिक रूप से अक्षम हैं। ऐसे लोगों के लिए सरकार 600 रूपये प्रतिमाह प्रदान करेगी। MP विकलांग पेंशन योजना (Physically Handicapped Pension) के लिए आवेदन करने के लिए आप नीचे आर्टिक्ल में पढ़ सकते हैं।

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित निःशक्त पेंशन योजनाएं

मध्य प्रदेश में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा संचालित निःशक्त पेंशन योजनाएं की जानकारी यहां पर दी गयी है:-

सामाजिक सुरक्षा नि:शक्‍त पेंशन योजना (MP Physically Handicapped Pension Scheme)

योजना कब प्रांरभ की गई

वर्ष 2016

पात्रता के मापदंड

दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • दिव्‍यांगज 18 वर्ष से अधिक आयु का हो एवं नि:शक्‍तता का प्रतिशत 40 या उससे अधिक हो।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो।

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • निःशक्तता का प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (Indira Gandhi National Disability Pension Scheme)

योजना कब प्रांरभ की गई

1 अप्रैल 2009

पात्रता के मापदंड

गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले 18 वर्ष से 79 वर्ष आयु के निःशक्तजन।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • आवेदक की आयु 18 वर्ष से 79 वर्ष की हो।
  • आवेदक को भारत सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले परिवार से संबंधित होना चाहिए।
  • निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 तथा द नेशनल ट्रस्ट फार वेलफेयर ऑफ पर्सन्स विथ आटिज्म, सेरेब्रल पॉलसी, मेंटल रिटारडेशन एण्ड मल्टीपल डिसेबिलिटी एक्ट, 1999 के तहत निःशक्तता होना चाहिए। 80 प्रतिशत गंभीर निःशक्तता होने पर

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-

  • स्वयं की तीन फोटो
  • निःशक्तता प्रमाण पत्र
  • बी.पी.एल. कार्ड
  • आयु की पुष्टि हेतु प्रमाण पत्र
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना

योजना कब प्रांरभ की गई

18 जून 2009

पात्रता के मापदंड

छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्त व्यक्ति।

अर्हताएं

  • मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
  • 40 प्रतिशत या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र।
  • समग्र पोर्टल पर नाम अंकित हो व स्‍पर्श पोर्टल पर सत्‍यापित हों

सहायता

₹ 600 प्रतिमाह

सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया

निर्धारित आवेदन पत्र में आवेदन ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय या संयुक्त संचालक/उप संचालक सामाजिक न्याय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें

  • 40 प्रतिशत से या अधिक निःशक्तता का प्रमाण पत्र जिसमें मानसिक रूप से विकलांग होने का प्रमाण दिया गया हों।
  • आयु प्रमाण पत्र।
  • 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।

स्‍वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी

ग्रामीण क्षेत्र – ग्राम पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत

शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद

आवेदन निराकरण की समय – सीमा

लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस

More Details – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx

मध्य प्रदेश विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन (MP Viklang Pension Yojana Apply Online Form)

विकलांगजन योजना (Handicapped Pension Scheme MP) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-

STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं

Social Security MP Gov In Portal
Social Security MP Gov In Portal

STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-

Socialsecurity MP Pension Schemes Apply Online
Socialsecurity MP Pension Schemes Apply Online

STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।

MP Physically Handicapped Pension Scheme Apply Online
MP Physically Handicapped Pension Scheme Apply Online

STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “Physically Handicapped Pension Application Form” खुल जाएगा।

STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।

मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर Physically Handicapped Pension Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx

एमपी नि:शक्त पेंशन योजनाओं हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Disabled Pension)

STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं

STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।

STEP 3: अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें.

STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।

Check MP Handicap Pension Scheme Eligibility Online
Check MP Handicap Pension Scheme Eligibility Online

STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Handicap Pension Scheme Eligibility Check Page” खुल जाएगा।

MP Disabled Pension Schemes Find Page
MP Disabled Pension Schemes Find Page

STEP 6: इस पेज पर निशक्तजन पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी

MP Disability Pension Scheme Details
MP Disability Pension Scheme Details

सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस विकलांग पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।

Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx

नि:शक्‍तजन पेंशन योजना मध्य प्रदेश – जरूरी दस्तावेज़

सभी आवेदक ऑनलाइन पंजीकरण करने से पहले नीचे बताए गए दस्तावेजों की सूची देख ले:-

  • लाभार्थी के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
  • उसके पास बैंक खाता होना चाहिए।
  • जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए।
  • विकलांग होने का प्रमाण-पत्र

एमपी विकलांग पेंशन (Physically Handicapped Pension) हेतु पात्र ग्रामीण व्‍यक्ति निर्धारित प्रपत्र में विकास अधिकारी, पंचायत समिति (जिसमें आवेदक निवास कर रहा है) और शहरी क्षेत्र का आवेदन उपखण्‍ड अधिकारी कार्यालय में आवेदन पत्र प्रस्‍तुत कर सकता है। आवेदन पत्र पंचायत समिति, तहसील कार्यालय एवं जिला कलेक्‍टर कार्यालय में नि:शुल्‍क उपलब्‍ध हैं। ज्यादा जानकारी के लिए समाज कल्याण विभाग में संपर्क कर सकते है।

Track Status of MP Handicap Pension Application Status (एमपी विकलांग पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)

The direct link to track status of Madhya Pradesh Physically Handicapped Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx

एमपी विकलांग पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-

Track Status Viklang Pension Yojana MP
Track Status Viklang Pension Yojana MP

इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी विकलांग पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा

Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx

पेंशनर की पासबुक देखें

Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx

Read More About Disability Pension Schemes at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx



from सरकारी योजना
via

0 टिप्पणियाँ