MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online Form: सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग (Social Justice and Empowerment Department – SJED) मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) चलाई हुई है। राज्य सरकार द्वारा चलाई गई इस मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2021 (MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana) के तहत वह अभिभावक या दंपत्ति जिनकी संतान केवल बेटियाँ हैं उन्हे प्रदेश की सरकार द्वारा मासिक भत्ते के रूप में 600 रूपये दिये जाएंगे। इस सरकारी योजना द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता का इस्तेमाल दंपत्ति अपनी रोज की जरूरतों के लिए कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना 2021 (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) का मुख्य उद्देश्य राज्य में बेटियों के अभिभावकों की बिगड़ती हुई आर्थिक स्थिती को ठीक करना है। राज्य सरकार के हाल ही में किए गए ताजा सर्वे के अनुसार जिन लोगों की संतान सिर्फ बेटियाँ हैं, उनकी बेटियों की शादी के बाद दंपत्ति की आर्थिक स्थिती खराब हो जाती है। जिसके चलते मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना को शुरू किया था।
आवेदक दंपत्ति मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए एमपी के समग्र पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP Online Application Form) करके आवेदन पत्र भर सकते हैं और मासिक भत्ते का लाभ ले सकते हैं।
MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana 2021 Details – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना पूरी जानकारी
योजना कब प्रांरभ की गई
1 अप्रैल 2013
पात्रता के मापदंड
ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।
अर्हताएं
मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
आयकर दाता न हो।
दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो।
सहायता
₹ 600 प्रतिमाह
सहायता प्राप्त करने की प्रक्रिया
निर्धारित आवेदन पत्र अपने मूल निवास के ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत/ जनपद पंचायत, शहरी क्षेत्र में नगर निगम/ नगर पालिका/ नगर परिषद के कार्यालय में निम्नांकित अभिलेखों के साथ आवेदन करें:-
- जिन दम्पति की केवल कन्या है, कोई जीवित पुत्र नहीं है के संबंध में प्रमाण पत्र।
- आयकर दाता नहीं है, के संबंध में स्वघोषणा प्रमाण पत्र।
- आयु एवं निवास के संबंध में प्रमाण पत्र।
- युगल दम्पति का संयुक्त फोटो/एकल होने की स्थिति मे एक फोटो।
- 9 विधवा तथा परित्यक्त महिलाओं हेतु सक्षम प्रधिकारी द्वारा जारी किया गया पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र/परित्यक्ता हेतु माननीय न्यायालय द्वारा जारी आदेश की प्रमाणित प्रति।
- 9 अंको की समग्र आई.डी. की सहायता से समग्र पेंशन पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है।
स्वीकृति हेतु पदाविहित अधिकारी
ग्रामीण क्षेत्र – मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
शहरी क्षेत्र – आयुक्त, नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/ नगर परिषद
आवेदन निराकरण की समय – सीमा
लोक सेवा गांरटी अधिनियम-2010 अंतर्गत 15 कार्य दिवस
अधिक जानकारी – http://socialsecurity.mp.gov.in/Scheme/DifferentTypeSchemes.aspx
एंड्रॉयड ऐप – मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना | App for CM Kanya Abhibhavak Pension Form PDF
MP CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana Apply Online Form / Status
अब हम आपको मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म और स्टेटस कैसे चेक करें, इसके बारे मैं बताएंगे:-
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
कन्या अभिभावक पेंशन योजना (Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana MP) के लिए ऑनलाइन आवेदन या फिर एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है इससे संबंधित जानकारी नीचे दी गई है:-
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “पेंशन योजनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन” लिंक पर क्लिक करें:-
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी ‘जिला’ ‘स्थानीय निकाय’ और ‘समग्र सदस्य आईडी’ भरनी होगी और नीचे दिये गए “पेंशन हेतु ऑनलाइन आवेदन करें” बटन पर क्लिक करना है।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form” खुल जाएगा।
STEP 6: फॉर्म पर पूछिए गई सभी जानकारी सही से भरने के बाद जमा करें बटन पर क्लिक कर दे जिसके बाद आपका आवेदन सरकार को प्राप्त हो जाएगा।
मध्य प्रदेश समग्र पोर्टल पर MP CM Kanya Abhibhavak Pension Yojana Application Form भरने के बाद सरकार द्वारा जांच पूरी होने के बाद, लाभार्थी को अपने बैंक खाते में पेंशन, भत्ता राशि मिलनी शुरू हो जाएगी।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/Online_Request_For_pension.aspx
एमपी मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता जानें ऑनलाइन (Check Eligibility for MP Kanya Abhibhavak Pension)
STEP 1: उम्मीदवार सबसे पहले http://socialsecurity.mp.gov.in/ पर जाएं
STEP 2: वेबसाइट के मेन पेज पर आपको “सामाजिक पेंशन पेंशन एवं आर्थिक सहायता योजनाएं” विकल्प पर क्लिक करना होगा।
STEP 3: अगले पेज पर “योजनाओं हेतु पात्रता जानें” लिंक पर क्लिक करें.
STEP 4: लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा जहां पर उम्मीदवार को अपनी लिंग, वैवाहिक स्तिथि, बीपीएल कार्ड है या नहीं, क्या निराश्रित है, क्या निशक्तता प्रमाण पत्र है, निःशक्तता का प्रकार, विकलांगता प्रतिशत, आयु, क्या आयकर दाता है, क्या केवल पुत्री के माता पिता है आदि जानकारी भरनी होगी। इसके बाद योजनाएं खोजें बटन पर क्लिक करना होगा।
STEP 5: बटन पर क्लिक करने के बाद “MP Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Eligibility Check Page” खुल जाएगा।
STEP 6: इस पेज पर कन्या अभिभावक पेंशन योजना चुनें और फिर “पात्रता देखें” लिंक पर क्लिक करें जिससे उस योजना की पूरी जानकारी आपके सामने खुल जाएगी
सभी जानकारी पढ़ने के बाद आप उस कन्या अभिभावक पेंशन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन / एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते है।
Direct Link – http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/PensionCriteria.aspx
Track Status of MP Kanya Abhibhavak Application Status (एमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि)
The direct link to track status of Madhya Pradesh CM Kanya Abhibhavak Pension Scheme Application Status through online mode is http://socialsecurity.mp.gov.in/PensionManagement/Public/TrackStatusofPensionApplication.aspx
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन की स्वीकृति की स्तिथि जानने का पेज कुछ इस प्रकार दिखाई देगा:-
इस पेज पर समग्र ID डालकर “Show details” पर क्लिक करें जिससे आपकी कन्या अभिभावक पेंशन एप्लीकेशन स्टेटस खुल जाएगा
Discontinued Pensioner Details (आवेदन की स्तिथि ट्रैक करें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/Reports/MemberDetails/DiscountinuePensionerDetails.aspx
पेंशनर की पासबुक देखें
Pensioner Passbook (पेंशनर की पासबुक देखें) – http://socialsecurity.mp.gov.in/OnlineServices/Public/MemberPensionsHistory.aspx
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना जरूरी योग्यता, पात्रता
सरकार द्वारा चलाई जा रही इस इंदिरा गांधी मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री अभिभावक पेंशन योजना के लिए उम्मीदवार के पास निम्न्लिखित योग्यता होना जरूरी है:
- आवेदक मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- आवेदक अभिभावक में से किसी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- उम्मीदवार गरीबी रेखा से नीचे (Below the poverty line – BPL) वर्ग से संबंध रखता हो।
- आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर होना चाहिए।
- अभिभावक की संतान बेटियाँ होनी चाहिए।
- बेटियाँ विवाहित होनी चाहिए।
- दंपत्ति आय-कर दाता नहीं होने चाहिए।
ऐसे दम्पत्ति जिसमें पति/पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो एवं जिनकी केवल कन्याएं हैं, जीवित पुत्र नहीं हैं।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना जरूरी दस्तावेज़
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अनुसार अभिभावकों के पास निम्न्लिखित दस्तावेज़ होने चाहिए:-
- एक पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक का जन्म/आयु प्रमाण-पत्र
- आधार कार्ड, पैन कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- निवास या रिहायसी प्रमाण-पत्र
इसके अलावा किसी भी अन्य जानकारी के लिए समग्र पोर्टल एमपी पर जा सकते हैं या फिर नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार 0755- 2556916 नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं।
Read more about MP Kanya Abhibhavak Pension Yojana at http://socialsecurity.mp.gov.in/Home.aspx
from सरकारी योजना
via
0 टिप्पणियाँ