UP Kisan E Uparjan Gehu Kharid Registration Online: उत्तर प्रदेश सरकार ने रबी सीजन फसल 2021 गेहूं की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिये हैं। जो भी लोग अपनी फसल को राज्य सरकार को बेचना चाहते हैं वो किसान ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं और अपनी रबी की फसल (गेहूं) को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर सरकारी एजेंसियों को बेच सकते हैं। मंडियों में अपनी उपज को ले जाने से पहले सभी इच्छुक किसानों को यूपी ई-उपार्जन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा कर टोकन प्राप्त करना होगा जिससे की जब उसकी बारी आए तभी वह मंडी में जाये।
देश में कोरोना वायरस को देखते हुए गेहूं खरीद के विशेष इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद 1 अप्रैल से की जाएगी। राज्य सरकार ने सभी किसान भाइयों से अपील करी है की ई-उपार्जन पोर्टल पर गेहूँ खरीद के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा ले और अपना टोकन प्राप्त कर लें और सभी से यह भी अनुरोध किया की केवल उसी दिन मंडी आए जिस दिन का उनके पास टोकन है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2021 के लिए प्रदेशभर में गेहूं की खरीद के लिए 5500 खरीद केंद्र बनाए हैं। इस साल 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद का टारगेट रखा गया है और रबी विपणन वर्ष 2021-22 में गेहूं की खरीद 1975 रुपये / क्विंटल के न्यूनतम समर्थन (MSP) मूल्य पर रखी है।
उत्तर प्रदेश ई-उपार्जन किसान ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करें
UP में ई-उपार्जन रबी फसल के तहत गेहूँ खरीद 2021 के लिए किसान ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं इसकी प्रक्रिया निम्न्लिखित है:
STEP 1: इच्छुक किसानों को सबसे पहले Food and Civil Supplies Department UP e- Procurement System के आधिकारिक पोर्टल https://eproc.up.gov.in/Uparjan/Home_Reg.aspx पर जाना होगा।
STEP 2: होम पेज पर “गेहूँ खरीद हेतु किसान पंजीकरण” पर करना है।
STEP 3: क्लिक करने के बाद 6 स्टेप खुल जाएंगे जिन्हे आपको एक के बाद एक भरना है।
STEP 4: डाइरैक्ट लिंक : https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/FarmerReg_New.aspx
STEP 5: ऊपर दिये डाइरैक्ट लिंक पर क्लिक करने के बाद आप सीधा किसान ऑनलाइन पंजीकरण के सेक्शन में पहुंच जाओगे जहां पर अपना मोबाइल नंबर डाल कर “आगे बढ़े” के बटन पर क्लिक करना है।
STEP 6: जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है।
STEP 7: जिसके बाद रबी फसल (गेहूं खरीद) के लिए किसान ऑनलाइन पंजीकरण प्रपत्र / फॉर्म खुल जाएगा जैसा नीचे इमेज में दिखाया गया है।
UP गेहूं खरीद (रबी फसल) किसान पंजीकरण प्रारूप
कोई भी किसान ई-उपार्जन पर ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने से पहले आवेदन पत्र का प्रारूप भी देख सकता है जिससे उसको अपनी रबी फसल को बेचने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरने में आसानी होगी: https://eproc.up.gov.in/wheat/Uparjan/Farmer_Registration.pdf
UP किसान पंजीकरण संसोधन / ड्राफ्ट
अगर किसी भी आवेदक द्वारा गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण फॉर्म भरते समय किसी भी तरह की गलत जानकारी भर गई है तो वे स्टेप 4. पंजीकरण संशोधन पर जा सकते हैं:
अपने किसान ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म को का ड्राफ्ट बनाने के लिए आवेदन स्टेप 3. पंजीकरण ड्राफ्ट पर जा सकते हैं और आगे के लिए अपना रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करके रख सकते हैं:
ई-उपार्जन किसान पंजीकरण फॉर्म प्रिंट
इस स्टेप में किसान अपने द्वारा भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र को प्रिंट कर सकता है जिससे वह प्रिंट एक तरीके से किसान के लिए रेफरेंस की तरह काम करेगा। इसके लिए आवेदक को स्टेप 6. पंजीकरण फाइनल प्रिंट के सेक्शन में जाना होगा यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल कर आगे बढ़े के बटन पर क्लिक करना होगा जिसके बाद पूर्ण रूप से भरा हुआ प्रपत्र खुल जाएगा जिसको आप प्रिंट या सेव कर सकते हैं।
ई-उपार्जन गेहूँ खरीद हेतु ऑनलाइन टोकन रजिस्ट्रेशन
रबी फसल (गेहूँ खरीद) हेतु ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरने के बाद किसान भाई को अपनी फसल को मंडी में किस दिन कितने बजे लेकर जाना है इसके लिए मंडी टोकन बनाना होगा जिसके लिए पहले सारे स्टेप्स 1 से 6 तक पूरे करने होंगे। जिसके बाद आखिरी स्टेप पर जाना होगा:
- स्टेप 7. लॉक के उपरान्त टोकन बनाए पर जायें
यह क्रय हेतु टोकन किसान को उसके मोबाइल नंबर पर भी प्राप्त होंगा जिसमें उपज को लेकर जाने का दिन और समय दोनों अंकित होंगे।
उत्तर प्रदेश में तय टारगेट 55 लाख मीट्रिक टन गेहूं में से 15 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा करी जाएगी और बाकी के गेहूं की खरीद सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जाएगी।
किसान पंजीकरण हेतु जरूरी बातें
सभी आवेदक जो भी वर्ष 2021-22 के लिए अपनी रबी की फसल यानि गेहूं को बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने जा रहा है वह कुछ जरूरी बातों को पढ़ ले:
- रजिस्ट्रेशन में गेहूं के खेत का विवरण देना जरूरी है।
- खेत के विवरण में खतौनी/खसरा संख्या, गेहूं का रकबा भरना जरूरी है।
- आधार कार्ड, बैंक पास बुक व राजस्व अभिलेखों का सही विवरण दर्ज करें।
- रजिस्ट्रेशन होने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और उसका प्रिंट जरूर ले लें।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन ड्राफ्ट फिर से प्रिंट किया जा सकता है।
- मोबाइल नंबर देकर रजिस्ट्रेशन में संशोधन किया जा सकता है।
- क्योंकि एक बार लॉक होने के बाद उसमें कोई सुधार नहीं हो सकता है।
- जब तक आवेदन लॉक नहीं किया जाता है, रजिस्ट्रेशन स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- मोबाइल नंबर पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी भेजी जाएगी।
- 100 क्विंटल से अधिक गेहूं की बिक्री के लिए एसडीएम से सत्यापन कराया जायेगा।
- गेहूं बेचने के बाद केन्द्र प्रभारी से पावती पत्र अवश्य प्राप्त कर ले।
किसान पंजीकरण यूजर गाइड
अगर किसी को भी ऊपर बताए गए स्टेप्स के द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में किसी भी तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है तो वे नीचे दी गई यूसर मैन्युअल में दी गई जानकारी से अपना पंजीकरण सफलतापूर्वक कर सकता हैं:
रबी फसल (गेहूं) खरीद हेल्पलाइन / टोल फ्री नंबर
किसान पंजीकरण टोल फ्री नंबर
1800-1800-150
किसान पंजीकरण हेल्पलाइन नंबर
0522-2288906
from सरकारी योजना
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